NEET 2024 Result Controversy; Delhi High Court Vs NTA | NEET Paper Leak I Supreme court fresh plea | रिटायर्ड जजों की बेंच करे NEET रिजल्ट की जांच: सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई नई याचिका, अभी NTA का पैनल ही कर रहा इन्क्वायरी
- Hindi News
- Career
- NEET 2024 Result Controversy; Delhi High Court Vs NTA | NEET Paper Leak I Supreme Court Fresh Plea
- कॉपी लिंक
NEET रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदर्शन जारी हैं।
NEET परीक्षा विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि NEET रिजल्ट में हुई गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के पैनल को दी जानी चाहिए। अभी NTA की 4 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है।
4 जून को जारी हुए NEET UG परीक्षा के रिजल्ट में 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसी के विरोध में 10 जून को याचिका दायर की गई थी। NTA के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने 8 जून को मामले की जांच के लिए पैनल गठित किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने इस संबंध में NTA को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने ये फैसला दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को रोस्टर बेंच के सामने होगी।
4 कैंडिडेट्स आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फिरोज और अनवेद्य वी ने अदालत में याचिका दायर कर NTA पर आरोप लगाया था कि रिजल्ट में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं।
NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए जाने के विरोध में दिल्ली समेत कई राज्यों में NTA के खिलाफ प्रदर्शन हुए।
सुनवाई के दौरान, NTA को रिप्रजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एग्जाम से संबंधित विभिन्न याचिकाएं देश की विभिन्न अदालतों में दाखिल की जा रही हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका
SGI ने कोर्ट को बताया कि 3 तरह की याचिकाएं कोर्ट में दायर की जा रही हैं। पहली ग्रेस मार्क्स, दूसरी कुछ क्वेश्चन्स में गलतियां और तीसरी कथित पेपर लीक।
SGI ने जस्टिस कृष्णा को बताया कि NTA सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दाखिल कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कल काउंसलिंग रोकने से इनकार किया था
सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वैकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
10 जून को भी दायर की गई थी याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को भी NEET रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने NEET UG एग्जाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 मार्क्स मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में 5 मई को आयोजित NEET UG एग्जाम का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है।